उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 के अंतर्गत गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया है 💰।
पहले इस योजना में ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से यह राशि बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है 🎉।
यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अपनी बेटी के विवाह के लिए इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां आपको योजना से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी – जैसे योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 👇
💍 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और गरीब परिवारों को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का सामूहिक विवाह कराया जाता है 👰🤵।
विवाह के अवसर पर लाभार्थी जोड़ों को नकद सहायता के साथ गृहस्थी से जुड़ा आवश्यक सामान भी प्रदान किया जाता है 🎁।
📌 योजना का संचालन एवं निगरानी जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती है।
📊 सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2026 – Overview
| 🏷️ विवरण | 📌 जानकारी |
|---|---|
| 📄 लेख का नाम | सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2026 |
| 💍 योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना |
| 💰 लाभ राशि | ₹1,00,000 |
| 👨👩👧 लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के पात्र नागरिक |
| 🌐 आधिकारिक वेबसाइट | https://cmsvy.upsdc.gov.in/ |
💰 सामूहिक विवाह योजना में कितनी राशि मिलती है?
इस योजना के अंतर्गत कुल ₹1,00,000 की सहायता निम्न प्रकार से दी जाती है 👇
- 💵 ₹60,000 – सीधे कन्या के बैंक खाते में
- 🎁 ₹25,000 – वर-वधू को उपहार सामग्री के रूप में
- 🎉 ₹15,000 – विवाह समारोह के आयोजन हेतु
🌟 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ
✅ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए
✅ गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता
✅ सभी धर्मों और वर्गों के लोग पात्र
✅ विवाह कार्यक्रम सरकारी निगरानी में आयोजित
✅ कन्या को गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक उपहार सामग्री, जैसे –
👗 कपड़े, 💍 पायल-बिछिया, 🍽️ डिनर सेट, 🍲 प्रेशर कुकर, 🧳 ट्रॉली बैग, 💄 वैनिटी किट, 🕰️ दीवार घड़ी आदि
✅ विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाएं भी योजना का लाभ ले सकती हैं
✅ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पात्रता
- 🏠 कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों
- 💰 परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक न हो
- 👧 कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष
- 👦 वर की आयु कम से कम 21 वर्ष
- 📜 कन्या अविवाहित, विधवा या कानूनी रूप से तलाकशुदा हो
- 🧾 SC / ST / OBC वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य
- ♿ दिव्यांग कन्या या दिव्यांग अभिभावक की पुत्री को प्राथमिकता
📄 आवश्यक दस्तावेज
- 🧾 आय प्रमाण पत्र
- 📸 कन्या एवं वर की पासपोर्ट साइज फोटो
- 🆔 आधार कार्ड (दोनों के)
- 🏦 कन्या की बैंक पासबुक
- 📜 जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- ⚰️ पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए)
- ⚖️ तलाकशुदा होने पर न्यायालय का आदेश
- 📱 मोबाइल नंबर
📝 सामूहिक विवाह योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें 👇
1️⃣ आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
2️⃣ “Apply Online / आवेदन करें” पर क्लिक करें
3️⃣ “आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” चुनें
4️⃣ नया पेज खुलेगा
5️⃣ कन्या का आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें
6️⃣ Verify पर क्लिक करें
7️⃣ आवेदन फॉर्म खुलेगा
8️⃣ सभी जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करें
9️⃣ Submit बटन पर क्लिक करें
✅ इस प्रकार आपका सामूहिक विवाह योजना 2026 का आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।
🔗 Important Links
| 🔗 लिंक प्रकार | 👉 क्लिक करें |
|---|---|
| 🖥️ Apply Online | Click Here |
| ✏️ Application Correction (Edit) | Click Here |
| 📲 Join WhatsApp | Click Here |
| 🌐 Official Website | Click Here |
🏁 निष्कर्ष
✨ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 उत्तर प्रदेश सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह के समय आर्थिक संबल प्रदान करती है।
💰 ₹1 लाख की सहायता राशि से अब बेटियों का विवाह सम्मान और गरिमा के साथ किया जा सकेगा।
👉 यदि आप पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस जानकारी को अन्य जरूरतमंद परिवारों तक भी पहुंचाएं 🙏💖
Sir samuhik vivah form kaise bhare kaha se laye form
सामूहिक विवाह का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने राज्य की समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे उत्तर प्रदेश के लिए cmsvy.upsdc.gov.in या shadianundan.upsdc.gov.in) पर जाना होगा, जहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा; फॉर्म में वर-वधू का विवरण, आय और बैंक जानकारी भरकर ज़रूरी दस्तावेज़ (आधार, पता, आयु प्रमाण) अपलोड करने होते हैं, और यह प्रक्रिया ऑनलाइन या समाज कल्याण कार्यालय/पंचायत स्तर पर होती है. is topick par full video chahie